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ITR Filing : सालाना इनकम 2.5 लाख तक है तो क्या ITR फाइल करना जरूरी है?

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) एसएमएस, ईमेल के जरिए टैक्सपेयर्स को डेडलाइन से पहले रिटर्न फाइलिंग का रिमाइंडर भेज रहा है। ट्विटर पर भी डिपार्टमेंट टैक्सपेर्यर्स को इस बारे में याद दिला रहा है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 18, 2022 पर 10:56 AM
ITR Filing : सालाना इनकम 2.5 लाख तक है तो क्या ITR फाइल करना जरूरी है?
वित्त वर्ष 2021-22 में हुई इनकम के लिए आपको 31 जुलाई, 2022 तक रिटर्न फाइल करना होगा। इसके बाद रिटर्न फाइल करने पर पेनाल्टी लगेगी।

Income Tax Return फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) एसएमएस, ईमेल के जरिए टैक्सपेयर्स को डेडलाइन से पहले रिटर्न फाइलिंग का रिमाइंडर भेज रहा है। ट्विटर पर भी डिपार्टमेंट टैक्सपेर्यर्स को इस बारे में याद दिला रहा है। क्या नौकरी करने वाले हर व्यक्ति को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है? क्या टैक्स लायबिलिटी (Tax Liability) नहीं होने पर भी रिटर्न फाइल करना जरूरी है?

इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति की सालाना इनकम 2.50 लाख रुपये तक है तो उसे टैक्स से छूट मिलती है। ऐसे व्यक्ति के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य नहीं है। लेकिन, टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सालाना इनकम कम होने के बावजूद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना फायदेमंद है। वित्त वर्ष 2021-22 में हुई इनकम के लिए आपको 31 जुलाई, 2022 तक रिटर्न फाइल करना होगा। इसके बाद रिटर्न फाइल करने पर पेनाल्टी लगेगी।

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अगर कम इनकम के बावजूद टीडीएस डिडक्शन हुआ है तो रिफंड तभी मिलेगा, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। इसलिए ऐसे लोग जिनकी सालाना इमक 2.5 लाख रुपये की टैक्स छूट सीमा से कम है, उनका अगर TDS कटा है तो उनके लिए रिटर्न फाइल करना फायदेमंद होगा। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि हाउसिंग लोन या किसी दूसरे लोन के लिए अप्लाई करने पर बैंक आईटीआर रिटर्न मांगते हैं। आईटीआर रिटर्न देने पर ग्राहक पर बैंक का भरोसा बढ़ जाता है।

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