इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की प्रक्रिया में आखिरी चरण उसको वेरिफाई या सत्यापित कराना होता है। ITR भरने के 120 दिन के अंदर वेरिफाई न होने पर आपका ITR अमान्य माना जाता है। इनकम टैक्स पोर्टल पर दी गई जानकारी के मुताबिक, ITR को वेरिफाई करने के कुल 6 तरीके हैं। इनमें से 5 तरीके ऑनलाइन और जबकि 1 तरीका ऑफलाइन है।
