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क्या फाइेंशियल ईयर में एंप्लॉयी को इनकम टैक्स की रीजीम बदलने की इजाजत होगी?

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2023 को यूनियन बजट पेश करने के दौरान कहा था कि नए वित्त वर्ष में इनकम टैक्स की न्यू रीजीम डिफॉल्ट टैक्स रीजीम होगी। इसका मतलब है कि जो एंप्लॉयीज ओल्ड रीजीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं उन्हें इसकी जानकारी अपनी कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट को देनी होगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 07, 2023 पर 4:11 PM
क्या फाइेंशियल ईयर में एंप्लॉयी को इनकम टैक्स की रीजीम बदलने की इजाजत होगी?
फाइनेंशियल ईयर 2022-23 तक इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम डिफॉल्ट रीजीम थी। इसलिए नई रीजीम का इस्तेमाल करने वाले एंप्लॉयी को इस बारे में अपनी कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट को बताना पड़ता था।

क्या आपने तय कर लिया है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में आप इनकम टैक्स की नई रीजीम (New regime of income tax) का इस्तेमाल करेंगे या पुरानी रीजीम का? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने 5 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें कंपनियों को यह बताया गया है कि उन्हें FY24 में किस तरह एंप्लॉयीज की सैलरी पर TDS काटना होगा। इसमें यह कहा गया है कि एंप्लॉयी को यह बताना होगा कि वह ओल्ड रीजीम और न्यू रीजीम में से किसना इस्तेमाल करेगा। इसी के आधार पर सैलरी पर TDS काटा जाएगा। एंप्लॉयी के सामने दोनों रीजीम में से किसी एक को सेलेक्ट करने का ऑप्शन है।

इस बात का जरूर ध्यान रखें

इसलिए अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको इस बारे में सावधान रहने की जरूरत है। अगर आपने अपनी कंपनी को यह नहीं बताया कि आप ओल्ड रीजीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यह मान लिया जाएगा कि एंप्लॉयी न्यू रीजीम का इस्तेमाल करेगा। इस साल 1 फरवरी को पेश यूनियन बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि अगले वित्त वर्ष से इनकम टैक्स की न्यू रीजीम डिफॉल्ट रीजीम होगी।

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