क्या आपने तय कर लिया है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में आप इनकम टैक्स की नई रीजीम (New regime of income tax) का इस्तेमाल करेंगे या पुरानी रीजीम का? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने 5 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें कंपनियों को यह बताया गया है कि उन्हें FY24 में किस तरह एंप्लॉयीज की सैलरी पर TDS काटना होगा। इसमें यह कहा गया है कि एंप्लॉयी को यह बताना होगा कि वह ओल्ड रीजीम और न्यू रीजीम में से किसना इस्तेमाल करेगा। इसी के आधार पर सैलरी पर TDS काटा जाएगा। एंप्लॉयी के सामने दोनों रीजीम में से किसी एक को सेलेक्ट करने का ऑप्शन है।