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ITR filling 2025: क्या रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन फिर बढ़ाएगी सरकार? ये हैं 5 बड़े कारण

ITR filling 2025: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR दाखिल करने की डेडलाइन 15 सितंबर, 2025 है। टैक्सपेयर्स और टैक्स प्रोफेशनल सरकार से डेडलाइन दोबारा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। जानिए क्या है इसकी वजह।

Suneel Kumarअपडेटेड Aug 19, 2025 पर 11:30 PM
ITR filling 2025: क्या रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन फिर बढ़ाएगी सरकार? ये हैं 5 बड़े कारण
मई में सरकार ने ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दी थी।

ITR filling 2025: वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए ITR दाखिल करने की डेडलाइन 15 सितंबर, 2025 है। अब इसमें 1 महीने से भी कम वक्त बचा है। यह डेडलाइन जैसे-जैसे नजदीक आ रही, टैक्सपेयर्स और टैक्स प्रोफेशनल्स की चिंता भी बढ़ती जा रही है।

गुजरात चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (GCCI) और देशभर के कई टैक्स एक्सपर्ट ने सरकार से गुजारिश की है कि ITR दाखिल करने की डेडलाइन को बढ़ा दिया जाए। उनका कहना है कि मौजूदा हालात में टैक्सपेयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट समय पर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे।

डेडलाइन बढ़ाने के पक्ष में तर्क

GCCI ने CBDT (सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज) को लिखे पत्र में कहा कि टैक्सपेयर्स और प्रोफेशनल्स कई व्यावहारिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कारण हैं:

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