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Pastor Bajinder Singh: बलात्कार मामले में पंजाब के विवादित पादरी बजिंदर सिंह को उम्रकैद, मोहाली कोर्ट ने सुनाया फैसला

Bajinder Singh Rape Case: 2018 के चर्चित बलात्कार मामले में विवादित पादरी स्वयंभू ईसाई धर्म प्रचारक बजिंदर सिंह को आजीवन कारावास यानी उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में 28 मार्च को सिंह को दोषी करार दिया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र जज विक्रांत कुमार की अदालत एक अप्रैल को सजा का ऐलान किया

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Apr 01, 2025 पर 12:35 PM
Pastor Bajinder Singh: बलात्कार मामले में पंजाब के विवादित पादरी बजिंदर सिंह को उम्रकैद, मोहाली कोर्ट ने सुनाया फैसला
Bajinder Singh Rape Case: मोहाली कोर्ट ने शुक्रवार (28 मार्च) को यौन उत्पीड़न मामले में बजिंदर सिंह को दोषी करार दिया था

Bajinder Singh Rape Case: पंजाब के मोहाली की एक अदालत ने 2018 के बलात्कार मामले में विवादित पादरी बजिंदर सिंह को आजीवन कारावास यानी उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में 28 मार्च को सिंह को दोषी करार दिया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र जज विक्रांत कुमार की अदालत एक अप्रैल को यह फैसला सुनाया। फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए मामले की पीड़िता ने कहा कि वह (बजिंदर) एक मनोरोगी है। जेल से बाहर आने के बाद भी वही अपराध करेगा, इसलिए मैं चाहती हूं कि वह जेल में ही रहे।

कोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता ने कहा कि आज बहुत सी लड़कियों (पीड़ितों) की जीत हुई है। मैं डीजीपी से अनुरोध करती हूं कि वे हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करें क्योंकि हम पर हमले की संभावना है। 28 मार्च को दोषी ठहराए जाने के बाद 42 वर्षीय पादरी को पटियाला जेल ले जाया गया।

बजिंदर को 28 मार्च को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376 (बलात्कार), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया गया था। यह मामला 2018 में जीरकपुर थाने में एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था।

मंगलवार को फैसला सुनाए जाने से पहले अदालत परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। मामले में पांच अन्य आरोपियों अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, जतिंदर कुमार, सितार अली और संदीप पहलवान को बरी कर दिया गया था।

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