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Namaz Row: सड़क पर नमाज पढ़ी तो रद्द हो सकता है पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, मेरठ पुलिस ने दी चेतावनी

Namaz Offered On Roads Row: मेरठ पुलिस ने गुरुवार को सड़क पर नमाज अदा करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा कि उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत उनके पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Mar 28, 2025 पर 9:32 AM
Namaz Row: सड़क पर नमाज पढ़ी तो रद्द हो सकता है पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, मेरठ पुलिस ने दी चेतावनी
Namaz Offered On Roads Row: पुलिस ने कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी

Namaz Offered On Roads Row: ईद-उल-फितर और रमजान के आखिरी शुक्रवार की नमाज से पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ पुलिस ने सड़क पर नमाज अदा करने वालों के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी की है। पुलिस ने कहा है कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत उनके पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किए जा सकते हैं। अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) आयुष विक्रम सिंह ने कहा है कि ईद की नमाज स्थानीय मस्जिदों या नामित ईदगाहों में अदा की जानी चाहिए और कोई भी व्यक्ति सड़कों पर नमाज ना पढ़े।

सिंह ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा, "पिछले साल कुछ लोगों ने निर्देशों का उल्लंघन किया और सड़कों पर प्रार्थना की। इस मामले में 80 से अधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस बार नियम का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।" इस संबंध में पहले ही नोटिस जारी किए जाने का जिक्र करते हुए सिंह ने चेतावनी दी कि सड़क पर नमाज पढ़ने वाले लोगों के पासपोर्ट और लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं।

उन्होंने कहा, "यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं तो उसके पासपोर्ट और लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं और अदालत से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के बिना नया पासपोर्ट प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे दस्तावेज तब तक जब्त रहेंगे जब तक कि व्यक्ति अदालत से बरी नहीं हो जाता।"

मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विपिन ताडा ने पीटीआई को बताया कि सुरक्षा एजेंसियां शांतिपूर्ण उत्सव सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन, धर्मगुरुओं और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। जिला और पुलिस स्टेशन दोनों स्तरों पर बैठकें आयोजित की गई हैं और सभी पक्षों के साथ चर्चा के आधार पर आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

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