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Mehul Choksi Extradition: 'मेहुल चोकसी को भारत भेजने में कोई बाधा नहीं'; भगोड़े हीरा कारोबारी को बेल्जियम कोर्ट से बड़ा झटका

Mehul Choksi Extradition: बेल्जियम की एक अदालत ने 17 अक्तूबर को भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी। अदालत ने यह फैसला भारत के अनुरोध पर बेल्जियम के अधिकारियों द्वारा की गई उसकी गिरफ्तारी को वैध ठहराते हुए सुनाया। अब कोर्ट ने कहा है कि चोकसी को भारत भेजने में अब कोई बाधा नहीं है

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Oct 22, 2025 पर 2:20 PM
Mehul Choksi Extradition: 'मेहुल चोकसी को भारत भेजने में कोई बाधा नहीं'; भगोड़े हीरा कारोबारी को बेल्जियम कोर्ट से बड़ा झटका
PNB में 13,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का घोटाला सामने आने से कुछ हफ्ते पहले ही मेहुल चोकसी जनवरी 2018 में भारत से फरार हो गया था

Mehul Choksi Extradition: भगोड़े हीरा व्यापारी और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को भारत लाने का रास्ता अब साफ हो गया है। बेल्जियम की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है मेहुल चोकसी को भारत वापस भेजने में कोई बाधा नहीं है। अदालत ने बुधवार (22 अक्टूबर) को मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि चोकसी के भारत प्रत्यर्पण में कोई कानूनी बाधा नहीं है। एंटवर्प की एक बेल्जियम अदालत ने 17 अक्टूबर को 13,500 करोड़ रुपये के PNB धोखाधड़ी मामले में मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी।

अदालत ने बेल्जियम के अधिकारियों द्वारा अप्रैल में उसकी गिरफ्तारी की वैधता को बरकरार रखा है। अदालत ने यह फैसला भारत के अनुरोध पर बेल्जियम के अधिकारियों द्वारा की गई उसकी गिरफ्तारी को वैध ठहराते हुए सुनाया। यह फैसला भारत के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है, क्योंकि अदालत ने चोकसी की गिरफ्तारी को सही ठहराया है।

अब आगे क्या?

मामला अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि चोकसी के पास एंटवर्प (बेल्जियम) की अदालत के इस फैसले के खिलाफ बेल्जियम की हाई कोर्ट में अपील करने का विकल्प मौजूद है।

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