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घर के किराए पर भी TDS से छूट की लिमिट बढ़ी, जानिए क्या है इसका मतलब

Union Budget 2025: अभी घर का किराया एक वित्त वर्ष में 2.4 लाख रुपये से ज्यादा होने पर किराएदार को TDS काटने के बाद किराए का पेमेंट मकान मालिक को करना पड़ता है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को नियम में बदलाव का ऐलान किया। अब सालाना किराया 6 लाख रुपये से ज्यादा होने पर टीडीएस काटना होगा

Rakesh Ranjanअपडेटेड Feb 01, 2025 पर 3:15 PM
घर के किराए पर भी TDS से छूट की लिमिट बढ़ी, जानिए क्या है इसका मतलब
टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार के इस ऐलान से बड़ी संख्या में किराए पर रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी।

सरकार ने किराए के घरों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। अब 6 लाख रुपये तक किराए पर रहने वाले लोगों को TDS नहीं काटना पड़ेगा। अब तक इसकी लिमिट सालाना 2.4 लाख रुपये थी। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार के इस ऐलान से बड़ी संख्या में किराए पर रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी।

किराएदार और मकान मालिक दोनों को फायदा

इससे किराए पर रहने वाले लोगों के लिए टैक्स कंप्लायंस घटेगा। पिछले कुछ सालों से जिस तरह घरों का किराया खासकर बड़े शहरों में रेंट बढ़ा है, उससे टीडीएस से छूट के लिए सालाना 2.4 की लिमिट काफी कम पड़ गई थी। काफी समय से इसे बढ़ाने की मांग हो रही थी। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार के इस ऐलान से मकान मालिक और किराएदार दोनों को फायदा होगा।

क्या है इसका मतलब?

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