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Union Budget 2025: इनकम टैक्स के नियमों में 2024 में हुए थे ये 5 बड़े बदलाव

Union Budget 2025: वित्तमंत्री निर्मला सीतामरण ने पिछले साल 23 जुलाई को पेश यूनियन बजट में इनकम टैक्स की नई रीजीम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए दो बड़े बदलाव किए थे। इसके अलावा उन्होंने कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों में भी बदलाव किया था

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 30, 2025 पर 12:50 PM
Union Budget 2025: इनकम टैक्स के नियमों में 2024 में हुए थे ये 5 बड़े बदलाव
सरकार ने स्टॉक्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड के कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों में बदलाव किया था।

Budget 2025: इस बार यूनियन बजट में इनकम टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव के साथ टैक्स के रेट में कमी के ऐलान हो सकते हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को यूनियन बजट पेश करेंगी। वित्तमंत्री ने पिछले साल 23 फरवरी को पेश बजट में भी इनकम टैक्स के मामले में कई बड़े ऐलान किए थे। हालांकि, इनमें से ज्यादातर ऐलान इनकम टैक्स की नई रीजीम के टैक्सपेयर्स के लिए थे। आइए पिछले साल इनकम टैक्स नियमों में हुए बड़े बदलाव के बारे में विस्तार से जानते हैं।

नई रीजीम में टैक्स स्लैब में बदलाव

वित्तमंत्री Nirmala Sitharaman ने इनकम टैक्स की नई रीजीम को अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने टैक्स स्लैब में बदलाव किए थे। सालाना 3 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया गया था। 3,00,001 रुपये से 7,00,000 रुपये तक की इनकम पर 5 फीसदी टैक्स लगाया गया था। 7,00,001 से 10,00,000 रुपये तक की इनकम पर 10 फीसदी टैक्स लागू किया गया था। 10,00,0001 से 12 लाख रुपये तक की इनकम पर 15 फीसदी और 12,00,001 रुपये से 15 लाख रुपये तक की इनकम पर 20 फीसदी टैक्स लगाया गया था। 15 लाख रुपये से ज्यादा इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगाया गया था।

इस बदलाव के बाद इनकम टैक्स की पुरानी रीजीम सिर्फ उन टैक्सपेयर्स के लिए फायदेमंद रह गई थी, जो होम लोन के इंटरेस्ट पर सालाना 2 लाख रुपये तक का डिडक्शन क्लेम करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24बी के तहत यह डिडक्शन मिलता है। इसके अलावा होम लोन के प्रिंसिपल पर भी सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये का डिडक्शन मिलता है। जिन लोगों ने होम लोन नहीं लिया है, उनके लिए ओल्ड रीजीम फायेदमंद नहीं रह गई है।

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