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Union Budget 2025: क्या सरकार सिगरेट और तंबाकू पर सिन टैक्स बढ़ाने का ऐलान करेगी?

सिन टैक्स (Sin Tax) उन उत्पादों पर लगाया जाता है, जिनसे इस्तेमाल से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ता है। सिगरेट और तंबाकू इसके उदाहरण हैं। अभी ऐसे उत्पादों पर 28 फीसदी टैक्स लगता है। यह जीएसटी का सबसे ज्यादा टैक्स वाला स्लैब है

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 24, 2024 पर 5:28 PM
Union Budget 2025: क्या सरकार सिगरेट और तंबाकू पर सिन टैक्स बढ़ाने का ऐलान करेगी?
ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स सिन टैक्स को 28 फीसदी से बढ़ाकर 35 फीसदी करने की सिफारिश कर चुका है।

सरकार ने बजट 2024 में सरकार ने 'सिन टैक्स' में बदलाव नहीं किया था। यूनियन बजट 2023 में सिगरेट पर टैक्स में मामूली वृद्धि हुई थी। ऐसे में सवाल है कि क्या इस बार यूनियन बजट में सरकार सिन टैक्स बढ़ाएगी? वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2025 को यूनियन बजट पेश करेंगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाल में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में सिन टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया था। हालांकि, जीएसटी रेट्स को तर्कसंगत बनाने के बारे में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने सिन टैक्स बढ़ाने की सलाह दी थी। सिगरेट, तंबाकू और एयरेटेड बेवरेजेज जैसे उत्पाद सिन टैक्स के दायरे में आते हैं।

सिन टैक्स का मतलब क्या है?

सिन टैक्स (Sin Tax) उन उत्पादों पर लगाया जाता है, जिनके इस्तेमाल से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ता है। सिगरेट और तंबाकू इसके उदाहरण हैं। अभी ऐसे उत्पादों पर 28 फीसदी टैक्स लगता है। यह जीएसटी का सबसे ज्यादा टैक्स वाला स्लैब है। सिन टैक्स यानी हाई टैक्स लगाने के सरकार के दो मकसद होते हैं। पहला, इससे वह ऐसे उत्पादों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहती है। दूसरा, ज्यादा टैक्स लगाने से सरकार का रेवेन्यू बढ़ता है।

सिन टैक्स बढ़ाने का सुझाव

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