चुनाव आयोग ने मंगलवार को बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEC) को निर्देश दिए कि आधार कार्ड को भी पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाए। अब बिहार में चल रहे विशेष पुनरीक्षण अभियान (SIR) के दौरान वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आधार कार्ड 12वां दस्तावेज माना जाएगा। यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के आदेश के एक दिन बाद जारी किया गया। इसमें साफ कहा गया है कि आधार कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ पहचान और नागरिकता के सबूत के तौर पर ही किया जाएगा।