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Dadri Lynching Case: अखलाक हत्याकांड मामले में यूपी सरकार को झटका, आरोपियों के खिलाफ जारी रहेगा केस, मुकदमे को वापस लेने की याचिका खारिज

Dadri Lynching Case: दादरी में मोहम्मद अखलाक की पीट-पीटकर हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है। गौतम बुद्ध नगर जिले के सूरजपुर की एक फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने मंगलवार (23 दिसंबर) को मामले में आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापस लेने वाली यूपी सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। यानी अब आरोपियों के खिलाफ केस जारी रहेगा

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Dec 23, 2025 पर 6:02 PM
Dadri Lynching Case: अखलाक हत्याकांड मामले में यूपी सरकार को झटका, आरोपियों के खिलाफ जारी रहेगा केस, मुकदमे को वापस लेने की याचिका खारिज
अखलाक की पीट-पीटकर हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है

Dadri Lynching Case: ग्रेटर नोएडा के बिसाहड़ा गांव में हुए चर्चित अखलाक मॉब लिंचिंग मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है। गौतम बुद्ध नगर जिले के सूरजपुर में स्थित एक फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने मंगलवार (23 दिसंबर) को 2015 के दादरी लिंचिंग मामले में आरोपियों के खिलाफ सभी आरोप वापस लेने की यूपी सरकार की अर्जी खारिज कर दी। यानी अब आरोपियों के खिलाफ केस जारी रहेगा।

2015 में गौतम बुद्ध नगर के दादरी इलाके में अखलाक को भीड़ ने इस आरोप में पीट-पीटकर मार डाला था कि उसने ईद के दौरान बीफ खाया था। मुकदमे को वापस लेने के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से दायर की गई अर्जी पर अदालत ने सुनवाई के लिए आज यानी 23 दिसंबर की तारीख तय की थी।

यूपी सरकार ने ग्रेटर नोएडा के जारचा पुलिस थाना क्षेत्र में स्थित बिसाहड़ा गांव में 2015 में भीड़ द्वारा अखलाक की पीट-पीटकर हत्या के मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने के लिए अदालत से अनुमति मांगी थी। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा वर्तमान में विचाराधीन है। कुछ गवाहों की गवाही भी अदालत में चल रही है।

इस बीच उत्तर प्रदेश शासन की ओर से मामले को वापस लेने की पहल की गई थी। शासन ने सामाजिक सद्भाव और कानून-व्यवस्था की दृष्टि से इस मुकदमे को वापस लेने की सिफारिश की थी। सूत्रों के अनुसार, उत्तर प्रदेश शासन के न्याय अनुभाग-5 (फौजदारी) लखनऊ द्वारा 26 अगस्त 2025 को एक शासनादेश जारी किया गया था। इसमें इस केस को वापस लेने को मंजूरी दी गई थी।

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