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Indus Water Treaty: क्या है पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि, जिसे भारत ने किया रद्द?

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 सख्त फैसले लिए हैं, जिनमें सिंधु जल संधि को स्थगित करना शामिल है।

Suneel Kumarअपडेटेड Apr 23, 2025 पर 10:15 PM
Indus Water Treaty: क्या है पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि, जिसे भारत ने किया रद्द?
भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना पूरी तरह खत्म नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी।

भारत सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक में पांच बड़े फैसले लिए गए। इसमें सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का फैसला भी शामिल है। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान सीमापार आतंकवाद को समर्थन देना पूरी तरह खत्म नहीं करता, तब तक यह संधि स्थगित रहेगी।

सिंधु नदी पाकिस्तान की कृषि के लिए जीवनरेखा है। खासकर पंजाब और सिंध क्षेत्रों के लिए, जहां देश की अधिकांश खेती होती है।

सिंधु जल संधि क्या है?

1960 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने ऐतिहासिक सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किया था। इस संधि के तहत भारत को पूर्व की तीन नदियों- रावी, व्यास और सतलुज के पानी का पूरा इस्तेमाल अधिकार मिला। वहीं, पाकिस्तान को पश्चिम की तीन नदियों- सिंधु, झेलम और चेनाब का पानी मिलता है।

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