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Delhi Election 2025: ताहिर हुसैन ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से मांगी अंतरिम जमानत, AIMIM देगी टिकट

Delhi Assembly Election 2025: फरवरी 2020 के दंगों से संबंधित हत्या के एक मामले में शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत का अनुरोध किया। यह याचिका जस्टिस अमित शर्मा के सामने पेश की गई थी, जिन्होंने खुद को इससे अलग कर लिया था। इसके बाद, इसे जस्टिस नीना बंसल कृष्णा के सामने लिस्टेड किया गया, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हो सकी

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 10, 2025 पर 9:07 PM
Delhi Election 2025: ताहिर हुसैन ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से मांगी अंतरिम जमानत, AIMIM देगी टिकट
Delhi Election 2025: ताहिर हुसैन ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से मांगी अंतरिम जमानत

आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के टिकट पर मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए फरवरी 2020 के दंगों से संबंधित हत्या के एक मामले में शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत का अनुरोध किया। यह याचिका जस्टिस अमित शर्मा के सामने पेश की गई थी, जिन्होंने खुद को इससे अलग कर लिया था। इसके बाद, इसे जस्टिस नीना बंसल कृष्णा के सामने लिस्टेड किया गया, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हो सकी।

हुसैन ने 13 जनवरी को सुनवाई के लिए निर्धारित अपनी याचिका में चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए 14 जनवरी से नौ फरवरी तक का समय मांगा है। इस दौरान उन्हें नामांकन पत्र दाखिल करना होगा, बैंक अकाउंट खोलना होगा और चुनाव प्रचार करना होगा।

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वकील तारा नरूला की यह अर्जी मामले में हुसैन की लंबित जमानत याचिका के तहत दायर की गई है।

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