Budget 2023 : कैपिटल गेंस टैक्स (Capital Gains Tax) के नियम आसान होने से निवेश को प्रोत्साहन मिलता है। इनवेस्टर्स इनवेस्टमेंट करते वक्त टैक्स कॉस्ट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। अभी कैपिटस गेंस टैक्स का जो नियम है, वह बहुत जटिल है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस के लिए होल्डिंग पीरियड अलग-अलग एसेट के लिए अलग-अलग हैं। टैक्स के रेट्स भी अलग-अलग हैं। लंबे समय से इसे आसान बनाने की मांग हो रही है। उम्मीद है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यूनियन बजट 2023 (Union Budget 2023) में इस बारे में ऐलान करेंगी। इससे शेयरों सहित दूसरे एसेट्स में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। टैक्स कंप्लायंस भी बढ़ेगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को यूनियन बजट 2023 पेश करेंगी।