वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने TDS दरों को तर्कसगंत बनाने के लिए म्यूचुअल फंड या UTI यूनिट्स के री-परचेज पर कटने वाले 20% TDS को वापस लेने का फैसला किया है। फाइनेंस बिल 2024 में इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 194F को हटाने का फैसला किया गया है, जो म्यूचुअल फंड या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की फिर से खरीदारी के पेमेंट से जुड़ा है।