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Budget 2024 : इनकम टैक्स की पुरानी और नई रीजीम में कैसे करें टैक्स का कैलकुलेशन?

Interim Budget 2024 : वित्त वर्ष 2023-24 में निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स के मोर्चे पर कई बदलाव किए थे। उन्होंने इनकम टैक्स की नई रीजीम को डिफॉल्ट रीजीम बनाने का ऐलान किया था। नौकरी करने वाले लोगों को अपने एंप्लॉयर को वित्त वर्ष की शुरुआत में यह बताना जरूरी है कि वे इनकम टैक्स की पुरानी रीजीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं। नहीं बताने पर यह मान लिया जाएगा कि टैक्सपेयर नई रीजीम का इस्तेमाल करेगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 19, 2024 पर 1:38 PM
Budget 2024 : इनकम टैक्स की पुरानी और नई रीजीम में कैसे करें टैक्स का कैलकुलेशन?
Union Budget 2024 : इनकम टैक्स की नई रीजीम में डिडक्शन और एग्जेम्प्शन नहीं मिलते हैं। लेकिन, इसमें टैक्स के रेट कम हैं। यह रीजीम उन टैक्सपेयर्स के लिए फायदेमंद है, जो टैक्स सेविंग्स स्कीम यानी सेक्शन 80सी के तहत आने वाले इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश नहीं करते हैं।

Union Budget 2024 : पहले इनकम टैक्स की सिर्फ एक रीजीम थी। टैक्सपेयर्स को उसके हिसाब से टैक्स चुकाना पड़ता था। वित्त वर्ष 2020-21 में इनकम टैक्स की नई रीजीम शुरू की गई। दोनों रीजीम में बड़ा फर्क है। अब इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स को नई और पुरानी रीजीम में से किसी एक का इस्तेमाल करना है। वित्त वर्ष 2023-24 में  Nirmala Sitharaman ने इनकम टैक्स के मोर्चे पर कई बदलाव किए थे। उन्होंने इनकम टैक्स की नई रीजीम को डिफॉल्ट रीजीम बनाने का ऐलान किया था।

बजट 2024 में ओल्ड रीजीम के टैक्सपेयर्स को मिल सकती है राहत

नौकरी करने वाले लोगों को अपने एंप्लॉयर को वित्त वर्ष की शुरुआत में यह बताना जरूरी है कि वे इनकम टैक्स की पुरानी रीजीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं। नहीं बताने पर यह मान लिया जाएगा कि टैक्सपेयर नई रीजीम का इस्तेमाल करेगा। इस नियम के बाद टैक्सपेयर्स के लिए यह तय करना जरूरी हो गया है कि उसे किस रीजीम का इस्तेमाल करना है। इसकी वजह यह है कि दोनों रीजीम में टैक्स कैलकुलेशन के नियम अलग-अलग है। उम्मीद है कि 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में वित्तमंत्री ओल्ड रीजीम के टैक्सपेयर्स को कुछ राहत दे सकती हैं।

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