Union Budget 2024 : पहले इनकम टैक्स की सिर्फ एक रीजीम थी। टैक्सपेयर्स को उसके हिसाब से टैक्स चुकाना पड़ता था। वित्त वर्ष 2020-21 में इनकम टैक्स की नई रीजीम शुरू की गई। दोनों रीजीम में बड़ा फर्क है। अब इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स को नई और पुरानी रीजीम में से किसी एक का इस्तेमाल करना है। वित्त वर्ष 2023-24 में Nirmala Sitharaman ने इनकम टैक्स के मोर्चे पर कई बदलाव किए थे। उन्होंने इनकम टैक्स की नई रीजीम को डिफॉल्ट रीजीम बनाने का ऐलान किया था।