Get App

Interim Budget 2024: बच्चों की ट्यूशन फीस से आसानी से हो जाएगी बड़ी टैक्स सेविंग्स, जानिए कैसे

India Budget 2024: इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80सी के तहत मिलने वाले डिडक्शन का फायदा ज्यादातर इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स उठाते हैं। इसके तहत करीब एक दर्जन इनवेस्टमेंट इस्ट्रूमेंट्स आते हैं। दो बच्चों की ट्यूशन फीस पर डिडक्शन भी इसके तहत आता है। इसका फायदा उठाकर आसानी से टैक्स लायबिलिटी कम की जा सकती है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 31, 2024 पर 9:38 AM
Interim Budget 2024: बच्चों की ट्यूशन फीस से आसानी से हो जाएगी बड़ी टैक्स सेविंग्स, जानिए कैसे
Budget 2024 : यह ध्यान में रखना होगा कि इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80सी के तहत बच्चों की ट्यूशन फीस पर डिडक्शन का फायदा इनकम टैक्स की सिर्फ पुरानी रीजीम में मिलता है।

Interim Budget 2024: इनकम टैक्स एक्ट, 1961 का सेक्शन 80सी टैक्स सेविंग्स में बहुत मददगार रहा है। इसका फायदा इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में मिलता है। इसके तहत कई इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, जिनमें निवेश कर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इस सेक्शन के तहत बच्चों की ट्यूशन फीस भी आती है। दो बच्चों की ट्यूशन फीस पर डिडक्शन क्लेम करने से टैक्स-लायबिलिटी काफी घट जाती है। इसके लिए टैक्सपेयर्स को अतिरिक्त इनवेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ता है। इस टैक्स-बेनेफिट को कोई टैक्सपेयर्स छोड़ना नहीं चाहता है। सेक्शन 80सी (Section 80C) के तहत आने वाले किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट में निवेश कर टैक्स-बेनेफिट लेने से पहले बच्चों की ट्यूशन फीस पर मिलने वाली टैक्स-छूट का फायदा उठाना समझदारी है।

अंतरिम बजट 2024 में इनकम टैक्स में मिल सकती है राहत

अगर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में इनकम टैक्स में ज्यादा राहत नहीं देती हैं तो भी इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स सेक्शन 80सी के तहत बच्चों की ट्यूशन फीस पर मिलने वाले डिडक्शन का पूरा फायदा उठाने पर फोकस कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें: Interim Budget 2024 Expectations Highlights

सब समाचार

+ और भी पढ़ें