Interim Budget 2024: इनकम टैक्स एक्ट, 1961 का सेक्शन 80सी टैक्स सेविंग्स में बहुत मददगार रहा है। इसका फायदा इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में मिलता है। इसके तहत कई इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, जिनमें निवेश कर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इस सेक्शन के तहत बच्चों की ट्यूशन फीस भी आती है। दो बच्चों की ट्यूशन फीस पर डिडक्शन क्लेम करने से टैक्स-लायबिलिटी काफी घट जाती है। इसके लिए टैक्सपेयर्स को अतिरिक्त इनवेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ता है। इस टैक्स-बेनेफिट को कोई टैक्सपेयर्स छोड़ना नहीं चाहता है। सेक्शन 80सी (Section 80C) के तहत आने वाले किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट में निवेश कर टैक्स-बेनेफिट लेने से पहले बच्चों की ट्यूशन फीस पर मिलने वाली टैक्स-छूट का फायदा उठाना समझदारी है।
