Budget 2023: सरकार ने 2022 में टैक्सपेयर्स को अपडेटेड रिटर्न (Updated Return) फाइल करने का मौका देने का फैसला किया था। इसमें कहा गया था कि संबंधित एसेसमेंट ईयर खत्म होने के दो साल के अंदर अतिरिक्त टैक्स चुकाकर अपडेटेड रिटर्न फाइल किया जा सकता है। इसके लिए फाइनेंस एक्ट 2022 में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139 में एक सबसेक्शन शामिल किया गया था। इसका ऐलान फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का बजट पेश करने के दौरान किया था।