Get App

Union Budget 2023: पिछले बजट में 'अपडेटेड रिटर्न' प्रोविजन का ऐलान हुआ था, क्या आप इसका मतलब जानते हैं?

Budget 2023: अपडेटेड रिटर्न फाइलिंग की इजाजत देने का मकसद ऐसे टैक्सपेयर्स को गलती सुधारने का मौका देना है, जो अनजाने में किसी इनकम की जानकारी देने से चूक जाते हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का मानना था कि इससे टैक्स सिस्टम में टैक्सपेयर्स का भरोसा बढ़ेगा

Curated By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Jan 30, 2023 पर 8:46 AM
Union Budget 2023: पिछले बजट में 'अपडेटेड रिटर्न' प्रोविजन का ऐलान हुआ था, क्या आप इसका मतलब जानते हैं?
Union Budget 2023: अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का मौका देने के लिए फाइनेंस एक्ट 2022 में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139 में एक सबसेक्शन शामिल किया गया है।

Budget 2023: सरकार ने 2022 में टैक्सपेयर्स को अपडेटेड रिटर्न (Updated Return) फाइल करने का मौका देने का फैसला किया था। इसमें कहा गया था कि संबंधित एसेसमेंट ईयर खत्म होने के दो साल के अंदर अतिरिक्त टैक्स चुकाकर अपडेटेड रिटर्न फाइल किया जा सकता है। इसके लिए फाइनेंस एक्ट 2022 में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139 में एक सबसेक्शन शामिल किया गया था। इसका ऐलान फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का बजट पेश करने के दौरान किया था।

सरकार ने अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का प्रावधान क्यों दिया?

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि इससे टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न में किसी तरह की गलती या कैलकुलेशन में गड़बडी ठीक करने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह पाया है कि टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स रिटर्न में कुछ इनकम के बारे में बताना भूल जाते हैं। इसके बाद लंबी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस प्रस्ताव से इनकम टैक्स नियमों में टैक्सपेयर्स का भरोसा बढ़ेगा।

बजट 2023 आने में बाकी हैं सिर्फ दो दिन, इसकी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

सब समाचार

+ और भी पढ़ें