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बायजू रवींद्रन अल्फा मामले में 1.07 अरब डॉलर के यूएस डिफॉल्ट जजमेंट के खिलाफ अपील करेंगे

मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कोर्ट में हाजिर नहीं होने और उसके आदेशों का पालन नहीं करने पर कोर्ट ने डिफॉल्ट जजमेंट दिया है। कोर्ट डिफॉल्ट जजमेंट तब देता है, जब कोई पार्टी मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिर नहीं होती है या कोर्ट के ऑर्डर्स की अनदेखी करती है

MoneyControl Newsअपडेटेड Nov 22, 2025 पर 7:07 PM
बायजू रवींद्रन अल्फा मामले में 1.07 अरब डॉलर के यूएस डिफॉल्ट जजमेंट के खिलाफ अपील करेंगे
रवींद्रन ने 22 नवंबर को पेरिस से जारी प्रेस रिलीज में अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया।

बायजूज के फाउंडर बायजू रवीद्रन अमेरिकी बैंकरप्सी कोर्ट के डिफॉल्ट जजमेंट के खिलाफ अपील करेंगे। उन्होंने 22 नवंबर को इस बारे में बताया। कोर्ट ने अल्फा से जुड़े एक विवाद में बायजू को 1.07 अरब डॉलर चुकाने का आदेश दिया था। अल्फा बायजूज की अमेरिकी फाइनेंस इकाई थी। अमेरिकी कोर्ट ने रवींद्रन पर अल्फा के फंड के बारे में जानकारी छुपाने का आरोप लगाया था।

कोर्ट के डिफॉल्ट जजमेंट का मतलब

मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कोर्ट में हाजिर नहीं होने और उसके आदेशों का पालन नहीं करने पर कोर्ट ने डिफॉल्ट जजमेंट दिया है। कोर्ट डिफॉल्ट जजमेंट तब देता है, जब कोई पार्टी मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिर नहीं होती है या कोर्ट के ऑर्डर्स की अनदेखी करती है। ऐसी स्थिति में कोर्ट के पास बगैर सुनवाई मामले में फैसला देने का अधिकार होता है।

रवींद्रन ने आरोपों को खारिज किया

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