NCLAT (नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल) ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) से बकाया टैक्स का दावा करने वाली राज्य कर विभाग की याचिका को खारिज कर दिया है। कंपनी के खिलाफ बकाया का दावा दिवाला कार्यवाही शुरू होने के बाद किए गए असेसमेंट पर बेस्ड था। NCLAT की दो सदस्यीय पीठ ने NCLT (नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल) की मुंबई पीठ के आदेश को बरकरार रखा, जिसने राज्य कर विभाग के 6.10 करोड़ रुपये के दावे को खारिज कर दिया था।