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गेमिंग इंडस्ट्री की उम्मीद जगी, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा-28% GST के फैसले पर पुनर्विचार के लिए काउंसिल से कहेंगे

चंद्रशेखर का यह बयान जीएसटी काउंसिल के हाल के एक फैसले के बाद आया है। इस फैसले में जीएसटी काउंसिल ने यूजर्स की तरफ से स्किल बेस्ड गेम खेलने के लिए चुकाए गए अमाउंट की पूरी वैल्यू पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया है। यह फैसला स्किल बेस्ड गेम और चांस बेस्ड गेम पर एक समान तरह से लागू होगा

Curated By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Jul 18, 2023 पर 1:46 PM
गेमिंग इंडस्ट्री की उम्मीद जगी, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा-28% GST के फैसले पर पुनर्विचार के लिए काउंसिल से कहेंगे
चंद्रशेखर ने स्पष्ट किया कि जीएसटी काउंसिल का मतलब भारत सरकार नहीं है। जीएसटी काउंसिल में सभी राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं। यह एक संघीय संगठन है।

रियल-गेमिंग इंडस्ट्री (Real Gaming Industry) के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय राज्य मंत्री (इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी) राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि मिनिस्ट्री जीएसटी काउंसिल से नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर विचार करने को कहेगी। अप्रैल में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री (MeitY) ने आईटी एक्ट 2021 में गेमिंग से संबंधित नए संशोधन नोटिफाय किए थे। इससे कई सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस (SROs) को यह तय करने का अधिकार मिला है कि रियल-मनी गेम जिसमें पैसे का ट्रांसफर होता है, उसे इंडिया में ऑपरेट करने की इजाजत होगी या नहीं।

28 फीसदी जीएसटी लगाने का काउंसिल का फैसला

चंद्रशेखर का यह बयान जीएसटी काउंसिल के हाल के एक फैसले के बाद आया है। इस फैसले में जीएसटी काउंसिल ने यूजर्स की तरफ से स्किल बेस्ड गेम खेलने के लिए चुकाए गए अमाउंट की पूरी वैल्यू पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया है। यह फैसला स्किल बेस्ड गेम और चांस बेस्ड गेम पर एक समान तरह से लागू होगा। अभी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स प्लेटफॉर्म फीस पर 18 फीसदी जीएसटी चुकाते हैं।

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