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RBI ने 'कार्ड टोकनॉइजेशन' नियमों को लागू करने की समयसीमा 30 जून, 2022 तक बढ़ाई

RBI ने कार्ड के टोकनॉइनजेशन सिस्टम के लिए डेडलाइन 30 जून 2022 तक बढ़ा दी है

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 23, 2021 पर 8:22 PM
RBI ने 'कार्ड टोकनॉइजेशन' नियमों को लागू करने की समयसीमा 30 जून, 2022 तक बढ़ाई
RBI ने कार्ड टोकनॉइजेशन की समयसीमा बढ़ाई

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने कार्ड ट्रांजैक्शन से टोकनॉइनजेशन नियमों (Card Tokenisation Rules) को लागू करने की डेडलाइन 30 जून 2022 तक बढ़ा दी है। RBI ने गुरुवार 23 दिसंबर को एक सर्कुलर जारी कर यह जानकारी दी।

RBI ने अपने सर्कुलर में सभी पेमेंट ऑपरेटरों को निर्देश जारी करते हुए कहा, "CoF डेटा को स्टोर करने की समयसीमा को अगले 6 महीने, यानी 30 जून 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके बाद इन डेटा को हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा।"

बता दें कि पेमेंट कंपनियां आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड की बहुत सी जानकारियां को अपने पास स्टोर करके रखती हैं, ताकि अगली बार आपको पेमेंट करते समय इन डेटा को दोबारा न डालना पड़े। इनमें आपका कार्ड नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट और उस पर छपा आपका नाम आदि शामिल रहता है। इसी को CoF डेटा कहते हैं।

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