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'पूरा बैंकिंग सिस्टम हिल गया था': यस बैंक के फाउंडर Rana Kapoor को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने 600 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यस बैंक (Yes Bank) के फाउंडर राणा कपूर (Rana Kapoor) की जमानत याचिका शुक्रवार 4 अगस्त को खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले ने "पूरी बैंकिंग सिस्टम को हिलाकर रख दिया" था। राणा कपूर को ED ने 8 मार्च, 2020 को गिरफ्तार किया था और वह तभी से जेल में हैं

Curated By: Vikrant singhअपडेटेड Aug 04, 2023 पर 4:55 PM
'पूरा बैंकिंग सिस्टम हिल गया था': यस बैंक के फाउंडर Rana Kapoor को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने राणा कपूर को सजा की आधी अवधि बिताने के बाद जमानत याचिका दायर करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने 600 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यस बैंक (Yes Bank) के फाउंडर राणा कपूर (Rana Kapoor) की जमानत याचिका शुक्रवार 4 अगस्त को खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले ने "पूरी बैंकिंग सिस्टम को हिलाकर रख दिया" था। जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीनी भट्टी की बेंच ने कपूर को एक विचाराधीन कैदी के रूप में अपनी सजा की आधी अवधि बिताने के बाद नई जमानत याचिका दायर करने को कहा। इसके बाद राणा कपूर ने जमानत याचिका वापस ले ली। यह मामला दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (DHFL) मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ा है। राणा कपूर मार्च 2020 से ही जेल में बंद हैं।

इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने मई में इस संबंध में राणा कपूर की ओर से दाखिल दूसरी याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट ने पाया था कि इस मामले में शामिल अपराध की आय ₹5,333 करोड़ रुपये थी।

जस्टिस संजीव खन्ना ने सुनवाई के दौरान कहा, "इस मामले ने भारतीय बैंकिंग सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। यस बैंक मुश्किल में पड़ गया और निवेशकों की सुरक्षा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को कदम उठाना पड़ा।"

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