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Paytm फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने सेबी के साथ ESOP केस निपटाया; ₹1.1 करोड़ का जुर्माना, 3 साल तक ESOP लेने पर रोक

Paytm के CEO विजय शेखर शर्मा को ESOP नियमों के उल्लंघन पर SEBI ने तीन साल तक ESOP लेने से रोक दिया है। उन ₹1.1 करोड़ का जुर्माना भी है। इस पूरे मामले से पेटीएम को ₹492 करोड़ का एकमुश्त घाटा हुआ है। आइए जानते हैं पूरी डिटेल।

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड May 08, 2025 पर 8:01 PM
Paytm फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने सेबी के साथ ESOP केस निपटाया; ₹1.1 करोड़ का जुर्माना, 3 साल तक ESOP लेने पर रोक
Paytm की पेरेंट कंपनी One 97 Communications Ltd के शेयर में गुरुवार (8 मई) को गिरावट दर्ज की गई।

फिनटेक कंपनी Paytm और इसके फाउंडर-CEO विजय शेखर शर्मा ने कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ESOP) नियमों के उल्लंघन मामले में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के साथ समझौता कर लिया है। इस समझौते के तहत शर्मा पर अगले तीन साल तक किसी भी लिस्टेड कंपनी से नए ESOP स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

SEBI ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि Paytm और विजय शेखर शर्मा दोनों ने ₹1.1 करोड़ की सेटलमेंट फीस अदा की है।

क्या है पूरा मामला?

सेबी की यह कार्रवाई उस मामले से जुड़ी है, जिसमें शर्मा को साल 2021 में कंपनी के पब्लिक होने से पहले 2.1 करोड़ ESOP दिए गए थे, जो रेगुलेटरी नियमों के उल्लंघन में पाए गए। SEBI की जांच में सामने आया था कि इतने बड़े पैमाने पर ESOP का आवंटन उस नियम का उल्लंघन है, जिसके तहत कोई भी प्रमोटर या ऐसा शेयरधारक, जो कंपनी के फैसलों को प्रभावित कर सकता है, ESOP का लाभ नहीं ले सकता।

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