6 सितबंर को जारी एक एक सरकारी अधिसूचना के मुताबिक सल्फर डाईऑक्साइड (SO2)उत्सर्जन से संबंधित नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनियों के 2 साल का विस्तार मिल गया है। पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 10 किमी के दायरे में या 10 से अधिक आबादी वाले शहरों में काम करने वाली यूटिलिटीज के लिए इस समय सीमा को "31 दिसंबर, 2024" तक बढ़ा दिया गया है। वहीं, "गंभीर रूप से प्रदूषित" के रूप में चिह्नित क्षेत्रों के 10 किमी के दायरे में संचालित होने वाली बिजली इकाइयों को 31 दिसंबर, 2025 तक SO2 उत्सर्जन मानदंडों का पालन करना होगा।