Electoral Bonds Scheme: देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज चुनावी बॉन्ड स्कीम पर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीमकोर्ट में पांच जजों की संवैधानिक बेंच ने आज इलेक्टोरल बॉन्ड पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया। उन्होंने यह फैसला इस स्कीम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनाया है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत राजनीतिक पार्टियों को अनजान लोगों से फंडिंग मिलने का प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस स्कीम को यह कहते हुए रद्द किया कि यह नागरिकों के सूचना के अधिकारों का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने सर्वसम्मति से चुनावी बांड योजना को "असंवैधानिक" बताते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में क्या-क्या कहा, उसकी कुछ खास बातें यहां दी जा रही हैं।