Get App

Delhi Excise Policy: लोकसभा चुनावों के बीच AAP को बड़ा झटका, मनीष सिसोदिया को फिर नहीं मिली जमानत

Delhi Excise Policy Case: मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार में आबकारी मंत्री थे। CBI ने उन्हें पिछले साल 26 फरवरी को मामले में गिरफ्तार किया था। बाद में (अब रद्द हो चुकी) आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में ED ने उन्हें मार्च 2023 में गिरफ्तार किया था

Akhileshअपडेटेड Apr 30, 2024 पर 6:03 PM
Delhi Excise Policy: लोकसभा चुनावों के बीच AAP को बड़ा झटका, मनीष सिसोदिया को फिर नहीं मिली जमानत
Delhi Excise Policy Case: जज ने सिसोदिया को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि जमानत देने का यह सही समय नहीं है

Delhi Excise Policy Case: लोकसभा चुनावों के बीच आम आदमी पार्टी (AAP) को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति घोटाले के मामले में गिरफ्तार पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका मंगलवार (30 अप्रैल) को फिर खारिज कर दी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित आबकारी नीति घोटाले को लेकर अलग-अलग मामले दर्ज किए थे।

CBI और ED के मामलों की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने सिसोदिया को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि यह समय जमानत देने के लिए सही नहीं है। अदालत ने सीबीआई, ईडी और सिसोदिया का पक्ष रखने के लिए उपस्थित वकील की दलीलें सुनने के बाद पूर्व डिप्टी सीएम की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

हाई कोर्ट जाएगी AAP

आम आदमी पार्टी ने कहा कि वह अदालत द्वारा सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज करने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करेगी। सिसोदिया 26 फरवरी, 2023 से हिरासत में हैं। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में उनकी जांच CBI और ED दोनों द्वारा की जा रही है।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें