असम सरकार (Assam Government) ने एक हालिया आदेश में कहा है कि उसके कर्मचारी पहली पत्नी के जीवित रहने पर सरकार की मंजूरी के बिना दूसरी शादी नहीं कर सकते। असम सरकार ने अपने कर्मचारियों को जीवनसाथी के जीवित रहने पर किसी अन्य से शादी (BJP Govt Bans 2nd Marriage) करने से रोक दिया है। दूसरा विवाह करने पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। कार्मिक विभाग के कार्यालय पत्र में कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि यदि पति या पत्नी जीवित है तो किसी अन्य से शादी करने से पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी। इसमें तलाक के मानदंड के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है।
