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Motor Vehicle Act: 16 साल की उम्र में भी बनवा सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, इन शर्तों को करना होगा पूरा

Motor Vehicle Act Driving License: भारत के मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ प्रावधान ऐसे हैं। जिनके तहत 16 साल की उम्र में भी लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है। ज्यादातर लोगों को सिर्फ यह जानकारी होती है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 18 साल का होना जरूरी होता है

Jitendra Singhअपडेटेड Oct 18, 2024 पर 5:22 PM
Motor Vehicle Act: 16 साल की उम्र में भी बनवा सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, इन शर्तों को करना होगा पूरा
Motor Vehicle Act Driving License: देश में ड्राइविंग करने के लिए वैध लाइसेंस का होना जरूरी होता है। बिना इसके वाहन चलाना अपराध माना गया है।

भारत या फिर किसी भी दूसरे देश में सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है। हर देश में लाइसेंस के अलग नियम होते हैं। जिन्हें पूरा करने पर ही लाइसेंस जारी किया जाता है। आमतौर पर ज्यादातर देशों में ड्राइविंग लाइसेंस लेने की उम्र 18 साल ही रखी गई है। भारत में भी 18 साल के बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। हालांकि एक ड्राइविंग लाइसेंस ऐसा भी है। जिसे 16 साल में आप बनवा सकते हैं। यह लाइसेंस केवल बिना गियर वाली गाड़ी (स्कूटी) को ड्राइव करने के लिए दिया जाता है। आज हम इसी लाइसेंस के बारे में आपको बताएंगे।

बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत 16 साल की उम्र में भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जा सकता है। लेकिन इसमें कुछ खास शर्ते शामिल होती हैं। अगर इसकी तुलना करें तो यह कुछ कुछ लर्नर लाइसेंस से मिलता जुलता होता है। इस लाइसेंस को लेने के बाद आप सिर्फ एक खास तरह के व्हीकल को ही चला सकते हैं।

50 सीसी से कम की बाइक चला सकते हैं बस

मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के चैप्टर-दो में लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर ऑफ मोटर व्हीकल्स में इसकी जानकारी चौथे पाइंट पर दी गई है। इसके मुताबिक कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से कम उम्र का है। वो सार्वजनिक स्थान पर वाहन नहीं चला सकता है। लेकिन इसी के साथ यह भी बताया गया है कि ऐसी बाइक जिसका इंजन 50 सीसी की क्षमता से कम का है। उसे 16 साल की उम्र के व्यक्ति लाइसेंस लेने के बाद चला सकते हैं। इस लाइसेंस के साथ वह और अन्य कोई वाहन नहीं चला सकता है। उसके लिए उसे 18 साल के होने के बाद इस लाइसेंस को अपडेट करवाना पड़ेगा। इस ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने की प्रक्रिया सामान्य ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के जैसे ही हैं।

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