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ट्रेन में ज्वलनशील वस्तुओं को ले जाने पर क्या हैं रेलवे के नियम, पकड़े जाने पर खानी पड़ सकती है जेल की हवा

गैस सिलेंडर, पटाखे, एसिड, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, थर्मल वेल्डिंग, स्टोव और इस तरह के दूसरे ज्वलनशील वस्तुओं को ले जाने से संबंधित रेलवे ने कुछ नियम और कानून बनाए हैं। रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 67,164 और 165 के तहत इस तरह की वस्तुओं को ले जाना एक तरह का दंडनीय अपराध है। वहीं रेलवे अधिनियम की धारा 67 खतरनाक या आपत्तिजनक सामान की ढुलाई के बारे में डिटेल से बताती है

Curated By: Abhishek Nandanअपडेटेड Aug 26, 2023 पर 2:21 PM
ट्रेन में ज्वलनशील वस्तुओं को ले जाने पर क्या हैं रेलवे के नियम, पकड़े जाने पर खानी पड़ सकती है जेल की हवा
गैस सिलेंडर, पटाखे, एसिड, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, थर्मल वेल्डिंग, स्टोव और इस तरह के दूसरे ज्वलनशील वस्तुओं को ले जाने से संबंधित रेलवे ने कुछ नियम और कानून बनाए हैं

तमिलनाडु के मदुरै में शनिवार को एक खड़े निजी कोच में आग लगने से दस लोगों की मौत हो गई और सात घायल हो गए। रेलवे ने कहा कि यह आग गैस सिलेंडरों के कारण लगी थी जो यात्री कथित तौर पर ले जा रहे थे। News18 से बात करते हुए, दक्षिण रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, बी गुगनेसन ने कहा कि 63 यात्रियों ने 17 अगस्त को लखनऊ से कोच में अपनी यात्रा शुरू की। यह एक निजी पार्टी कोच है जिसे ट्रैवल एजेंट भसीन ट्रैवल्स, सीतापुर द्वारा बुक किया गया है। आग सुबह सात बजे के आसपास बुझा दी गई और कोच के भीतर ही काबू पा लिया गया और किसी अन्य कोच को कोई नुकसान नहीं हुआ। एक बयान में, रेलवे ने कहा कि प्राइवेट पार्टी कोच को शुक्रवार को नागरकोइल जंक्शन पर ट्रेन 16730 पुनालुर-मदुरै एक्सप्रेस के साथ जोड़ा गया था, जो सुबह 3.47 बजे मदुरै पहुंची। पार्टी कोच को अलग कर दिया गया और मदुरै स्टेबलिंग लाइन पर रखा गया है। इस भयानक हादसे के बाद ऐसे में अब यह जानना जरूरी हो गया है कि ट्रेन में ज्वलवनशील वस्तुओं को ले जाने के क्या नियम कानून हैं।

क्या कहते हैं नियम

गैस सिलेंडर, पटाखे, एसिड, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, थर्मल वेल्डिंग, स्टोव और इस तरह के दूसरे ज्वलनशील वस्तुओं को ले जाने से संबंधित रेलवे ने कुछ नियम और कानून बनाए हैं। रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 67,164 और 165 के तहत इस तरह की वस्तुओं को ले जाना एक तरह का दंडनीय अपराध है। वहीं रेलवे अधिनियम की धारा 67 खतरनाक या आपत्तिजनक सामान की ढुलाई के बारे में डिटेल से बताती है। इसके अलावा धारा 164 और धारा 165 रेलवे पर गैरकानूनी तरीके से आपत्तिजनक सामान लाने के बारे में बात करती है।

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हो सकती है ये सजा

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