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Tahawwur Rana: कौन है तहव्वुर राणा? जानें क्यों भारत नहीं आना चाहता मुंबई आतंकी हमले का आरोपी

Tahawwur Rana Extradition: मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा ने अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में एक इमरजेंसी याचिका दायर कर उसके भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की मांग की थी। लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी। राणा ने दावा किया है कि पाकिस्तानी मूल का मुसलमान होने की वजह से उसे भारत में प्रताड़ित किया जाएगा

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Mar 07, 2025 पर 1:44 PM
Tahawwur Rana: कौन है तहव्वुर राणा? जानें क्यों भारत नहीं आना चाहता मुंबई आतंकी हमले का आरोपी
Tahawwur Rana Extradition: आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा की भारत में प्रत्यर्पण किए जाने से बचने के लिए आखिरी कोशिश नाकाम हो चुकी है

Tahawwur Rana Extradition: अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को बड़ा झटका लगा है। टॉप अमेरिकी कोर्ट ने तहव्वुर राणा की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने भारत प्रत्यर्पण किए जाने से बचने के लिए रोक लगाने की मांग की थी। पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक राणा ने अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के एसोसिएट जस्टिस और नौवें सर्किट के सर्किट जस्टिस के समक्ष "इमरजेंसी एप्लीकेशन फॉर स्टे" दायर किया था।

हालांकि, तहव्वुर राणा ने भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने के अनुरोध वाली याचिका शीर्ष अदालत द्वारा खारिज किए जाने के बाद चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स के समक्ष एक नई अर्जी दाखिल की है। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक 64 वर्षीय राणा वर्तमान में लॉस एंजिल्स के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद है।

अपनी इमरजेंसी याचिका में राणा ने 13 फरवरी की याचिका के गुण-दोष के आधार पर अपने प्रत्यर्पण और मुकदमा लंबित रहने तक भारत के समक्ष आत्मसमर्पण करने पर रोक लगाने की मांग की थी। उस याचिका में राणा ने तर्क दिया था कि भारत को उसका प्रत्यर्पण अमेरिकी कानून और यातना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का उल्लंघन है।

याचिका में कहा गया, "इस मामले में प्रताड़ित किए जाने की संभावना और भी अधिक है, क्योंकि याचिकाकर्ता मुंबई हमलों में आरोपी पाकिस्तानी मूल का मुस्लिम है।" याचिका में यह भी कहा गया है कि उसकी "गंभीर मेडिकल कंडिशन के कारण उसे भारत में प्रत्यर्पित करना इस मामले में "वास्तव में" मौत की सजा है।

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