केंद्र सरकार (Central Government) ने सुप्रीम कोर्ट (SC) से कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध (Russia Ukraine War) के चलते भारत लौटे मेडिकल छात्रों (Indian Students) को भारतीय यूनिवर्सिटी या कॉलेजों दाखिला देना संभव नहीं है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद कई भारतीय छात्रों को अपनी मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़ कर स्वदेश लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा था। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नेशनल मेडिकल कमिशन अधिनियम में कानूनन इसकी अनुमति नहीं है।
