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IPO से पैसा लेकर कंपनियां चुका रहीं प्रमोटर का लोन, SEBI ने जताई आपत्ति, कई आवेदन अटके

मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने इनीशियल पब्लिक ऑफर (IPO) के जरिए जुटाई गई राशि का इस्तेमाल प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप के कर्ज को चुकाने के लिए किए जाने पर आपत्ति जताई है। SEBI ने आईपीओ के लिए आवेदन करने वाली कई कंपनियों से उनके IPO फंड के इस्तेमाल के उद्देश्य को बदलने के लिए कहा है। साथ ही उनसे प्रमोटर लोन चुकाने के लिए दूसरे वित्तीय माध्यमों का सहारा लेने को कहा है

Moneycontrol Newsअपडेटेड Sep 30, 2024 पर 2:56 PM
IPO से पैसा लेकर कंपनियां चुका रहीं प्रमोटर का लोन, SEBI ने जताई आपत्ति, कई आवेदन अटके
SEBI की आपत्ति के चलते IPO आवेदनों को मंजूरी मिलने में देरी हो रही है

मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने इनीशियल पब्लिक ऑफर (IPO) के जरिए जुटाई गई राशि का इस्तेमाल प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप के कर्ज को चुकाने के लिए किए जाने पर आपत्ति जताई है। SEBI ने आईपीओ के लिए आवेदन करने वाली कई कंपनियों से उनके IPO फंड के इस्तेमाल के उद्देश्य को बदलने के लिए कहा है। साथ ही उनसे प्रमोटर लोन चुकाने के लिए दूसरे वित्तीय माध्यमों का सहारा लेने को कहा है। इसके चलते कई IPO आवेदनों को मंजूरी मिलने में देरी हो रही है। इस मामले से वाकिफ सूत्रों ने मनीकंट्रोल को ये जानकारी दी।

एक सूत्र ने बताया, "फिलहाल ऐसे कोई नियम नहीं हैं जो किसी कंपनी को प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप का लोन चुकाने में IPO फंड का इस्तेमाल करने से रोकते हों। लेकिन SEBI अब इस तरह के आवेदनों को मंजूरी देना नहीं चाह रहा है। हालांकि इसके चलते कुछ ही आवेदन अटके हुए हैं।" बता दें कि IPO के लिए आवेदन करते समय कंपनियों को यह साफ करना पड़ता है कि वे फंड का इस्तेमाल किस प्रकार करने वाली हैं।

सूत्रों ने बताया कि SEBI ने कुछ मामलों में कंपनियों से कहा है कि वे पहले वित्तीय संस्थानों से प्रमोटर लोन का रिफाइनेंस कराएं और फिर IPO फंड का इस्तेमाल उन संस्थानों का कर्ज चुकाने के लिए करें, न कि IPO से पैसा लेकर सीधे प्रमोटर लोन का भुगतान करें।

खबर लिखे जाने तक, SEBI ने मनीकंट्रोल के ईमेल से भेजे सवालों का जवाब नहीं दिया था।

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