दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई है और 2 जून को उन्हें कोर्ट में सरेंडर करना होगा। अदालत में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया (SG) तुषार मेहता ने अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दिए जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने अदालत से कहा कि ऐसा आदेश एक गलत मिसाल कायम कर सकता है।