Get App

'ऐसे तो अमृतपाल सिंह भी चुनाव लड़ने के लिए मांग रहा है जमानत', SG तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की जमानत का किया विरोध

Arvind Kejriwal Bail: अदालत में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया (SG) तुषार मेहता ने अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दिए जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने अदालत से कहा कि ऐसा आदेश एक गलत मिसाल कायम कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इन 21 दिनों की जमानत के दौरान अरविंद केजरीवाल के सामने कई शर्तें भी रखी हैं

Shubham Sharmaअपडेटेड May 10, 2024 पर 8:26 PM
'ऐसे तो अमृतपाल सिंह भी चुनाव लड़ने के लिए मांग रहा है जमानत', SG तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की जमानत का किया विरोध
Arvind Kejriwal Bail: 'ऐसे तो अमृतपाल सिंह भी चुनाव लड़ने के लिए मांग रहा है जमानत', SG तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की जमानत का किया विरोध

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई है और 2 जून को उन्हें कोर्ट में सरेंडर करना होगा। अदालत में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया (SG) तुषार मेहता ने अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दिए जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने अदालत से कहा कि ऐसा आदेश एक गलत मिसाल कायम कर सकता है।

बड़ी बात ये है कि SG ने अपनी दलील में कट्टरपंथी अलगाववादी अमृतपाल सिंह की जिक्र किया। उन्होंने अदालत को बताया कि अमृतपाल सिंह ने अब चुनाव लड़ने के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से जमानत मांगी है। उन्होंने अदालत से इस तरह का आदेश पारित नहीं करने की अपील की। SG मेहता ने अदालत को ये तक बताया, "ऐसे मामले में अदालत के पास रेफरेंस के लिए कोई मिसाल तक मौजूद नहीं है।"

इस पर जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने SG से ऐसे मामलों को आपस में न जोड़ने की बात कही। कोर्ट ने SG से आगे कहा कि ऐसे मामले में कोई तय फॉर्मूला नहीं है। इसलिए शीर्ष अदालत ने चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत देने का फैसला किया है।

अमृतपाल सिंह ने क्यों मांगी जमानत?

सब समाचार

+ और भी पढ़ें