Electoral Bonds: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड्स (Electoral Bonds) से जुड़ी सभी जानकारियां 21 मार्च की शाम तक देने को कहा है। इससे आम लोग डोनेशन देने वालों, डोनेशन लेने वाले राजनीतिक दलों और डोनेशन के अमाउंट के बारे में जान सकेंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि राजनीतिक दलों के मिले चंदों की जानकारी सार्वजनिक करने से राजनीतिक दलों और डोनेशन करने वालों की जिम्मेदारी बढ़ेगी। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और राजनीतिक दल मतदाताओं के प्रति जिम्मेदार होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल प्रोसेस को पारदर्शी और साफसुथरा बनाने से लोकतांत्रिक व्यवस्था को पवित्र बनाए रखने में मदद मिलेगी।