GST 2.0 : जीएसटी काउंसिल ने 3 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित अपनी 56वीं बैठक में रिन्यूएबल एनर्जी उपकरणों और इनके मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले पुर्जों पर कर की दर को मौजूदा 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। हालांकि,जीएसटी काउंसिल ने कोयले और लिग्नाइट पर लगने वाले टैक्स को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया है। मनीकंट्रोल ने पहले ही बताया था कि जीएसटी काउंसिल रिन्यूएबल एनर्जी पर टैक्स कम कर सकती है। जबकि राज्य सरकारों को टैक्स कटौती से होने वाले राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए कोयले पर टैक्स बढ़ा सकती है।