जीएसटी 2.0 इसी महीने की 22 तारीख से लागू होने जा रहा है। जीएसटी का दूसरा चरण इंश्योरेंस सेक्टर खासकर लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के ग्राहकों के लिए काफी फायदेमंद है। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर टैक्स खत्म कर दिया गया है। अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के साथ इन पर 18 फीसदी टैक्स लगता है। सभी इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसीज और रीइंश्योरेंस पर अब कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा। इसका मतलब है कि यूलिप, टर्म प्लान और एन्डॉमेंट प्लान पर जीएसटी नहीं लगेगा। यह बदलाव 22 सितंबर से लागू होगा।