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Byju's पर लगा NCLT के ऑर्डर को तोड़ने का आरोप, सुनवाई टली

इंवेस्टर्स के मुताबिक बायजूस ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के खिलाफ जाकर हालिया राइट्स इश्यू से जुटाए फंड का दुरुपयोग किया है हालांकि बायजू ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है और उनके मुताबिक सबकुछ कानून के हिसाब से किया जा रहा है

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 23, 2024 पर 5:24 PM
Byju's पर लगा NCLT के ऑर्डर को तोड़ने का आरोप, सुनवाई टली
इंवेस्टर्स ने बायजू पर NCLT के ऑर्डर को ब्रेक करने का आरोप लगाया है।

Investors vs Byju's: पॉपुलर एडटेक कंपनी बायजूस आजकल सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है क्योंकि इसके चार इंवेस्टर्स ने कंपनी पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT ) के ऑर्डर को ब्रेक करने का आरोप लगाया है। इंवेस्टर्स के मुताबिक बायजूस ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के खिलाफ जाकर हालिया राइट्स इश्यू से जुटाए फंड का दुरुपयोग किया है। हालांकि बायजू ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है और उनके मुताबिक सबकुछ कानून के हिसाब से किया जा रहा है।

आरोप

ट्रिब्यूनल की बेंगलुरु पीठ ने पीक XV पार्टनर्स, जनरल अटलांटिक, चैन-जुकरबर्ग इनिशिएटिव और प्रोसस द्वारा "oppression and mismanagement" पर दर्ज की गई याचिका की सुनवाई को 6 जून तक के लिए रद्द कर दिया है। इन इंवेस्टर्स ने दावा किया है कि बायजू ने NCLT के ऑर्डर ब्रेक करते हुए राइट्स इश्यू के फंड को 27 फरवरी से पहले एस्क्रो खाते में जमा नहीं करवाया।

इन ऑर्डर्स को किया ब्रेक

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