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Vodafone Idea और Bharti Airtel को बड़ा झटका, AGR बकाए में माफी पर अब नहीं हो रहा विचार

कैबिनेट सचिवालय ने दूरसंचार विभाग को इस फैसले की जानकारी दे दी है। DoT ने AGR बकाए पर 50% ब्याज, 100% पेनल्टी और पेनल्टी पर 100% ब्याज माफ करने का प्रस्ताव रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई फैसलों के जरिए एयरटेल और वोडाफोन आइडिया द्वारा देय AGR बकाया को बरकरार रखा है

Edited By: Ritika Singhअपडेटेड Mar 19, 2025 पर 5:22 PM
Vodafone Idea और Bharti Airtel को बड़ा झटका, AGR बकाए में माफी पर अब नहीं हो रहा विचार
दूरसंचार विभाग को उम्मीद थी कि AGR बकाया माफी से टेलिकॉम सेक्टर को राहत मिलेगी।

वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) और भारती एयरटेल (Bharti Airtel) को बड़ा झटका मिला है। अब एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) में राहत पर विचार नहीं किया जा रहा है। सरकारी सूत्रों ने सीएनबीसी-टीवी18 को पुष्टि की है कि AGR पेनल्टी और ब्याज माफ करने के प्रस्ताव पर अब विचार नहीं हो रहा है। कैबिनेट सचिवालय ने दूरसंचार विभाग (DoT) को इस फैसले की जानकारी दे दी है। DoT ने AGR बकाए पर 50% ब्याज, 100% पेनल्टी और पेनल्टी पर 100% ब्याज माफ करने का प्रस्ताव रखा था। दूरसंचार विभाग को उम्मीद थी कि AGR बकाया माफी से टेलिकॉम सेक्टर को राहत मिलेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने भी कई फैसलों के जरिए एयरटेल और वोडाफोन आइडिया द्वारा देय AGR बकाया को बरकरार रखा है। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल की ओर से दायर की गईं AGR बकाया की कैलकुलेशन में सुधार की मांग वाली रिव्यू पिटीशंस को खारिज कर दिया था।

भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस संजय कुमार की तीन जजों वाली बेंच ने फैसला सुनाया कि 23 जुलाई, 2021 के आदेश के रिव्यू के लिए कोई मामला नहीं बनता है। इसलिए दलीलों को खारिज किया जाता है। अदालत ने कहा, "यदि कोई पेंडिंग एप्लीकेशन है, तो उसका निपटारा कर दिया जाएगा।"

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