शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने निवेश सलाहकारों (Investment Advisors - IAs) और रिसर्च एनालिस्ट्स (Research Analysts - RAs) के लिए नियमों में ढील दी है। शेयर बाजार रेगुलेटर ने इसको लेकर नया सर्कुलर भी जारी कर दिया है। सर्कुलर के मुताबिक- निवेश सलाहकारों और रिसर्च एनालिस्ट्स को सीधे तौर पर राहत दी गई है। अब वे अपने मौजूदा ग्राहकों को ‘सबसे अहम नियम और शर्तों’ की जानकारी ईमेल या किसी अन्य डिजिटल माध्यम से भेज सकते हैं, जिसे रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखा जा सकता है।