SEBI ने इनवेस्टर्स को निवेश की सलाह देने वाली गुंजन वर्मा पर जुर्माना लगाया है। उन्हें सेबी एक्ट के उल्ल्घन का दोषी पाया गया है। वर्मा का बतौर इनवेस्टमेंट एडवाइजर सेबी में रजिस्ट्रेशन नहीं था। इसके बावजूद वह इनवेस्टर्स को निवेश से जुड़ी सलाह दे रही थीं। मार्केट रेगुलेटर (Market Regulator) के आदेश में कहा गया है कि वर्मा ने इनवेस्टमेंट एडवायजरी सर्विसेज से जुड़े सेबी के नियमों का उल्लंघन किया है। वह साल 2018 से ऐसा कर रही थीं। सेबी ने उन पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।