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SEBI ने बगैर रजिस्ट्रेशन इनवेस्टमेंट एडवाइस देने के लिए गुंजन वर्मा पर लगाया जुर्माना

SEBI ने हाल में ऐसे इनवेस्टमेंट एडवाइजर्स के खिलाफ सख्ती बढ़ाई है, जो बगैर रजिस्ट्रेशन लोगों को इनवेस्टमेंट से जुड़ी सलाह दे रहे हैं। इसके लिए वे इनवेस्टर्स से फीस भी वसूलते हैं। मार्केट रेगुलेटर के नियमों के मुताबिक इनवेस्टमेंट एडवाइस देने के लिए सेबी में एडवाइजर का रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। इस नियम का मकसद इनवेस्टर्स को संभावित नुकसान से बचाना है

MoneyControl Newsअपडेटेड May 29, 2023 पर 9:49 AM
SEBI ने बगैर रजिस्ट्रेशन इनवेस्टमेंट एडवाइस देने के लिए गुंजन वर्मा पर लगाया जुर्माना
इससे पहले फिनफ्लूएंसर (Finfluencer) PR Sundar पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगाया था। उन पर भी इनवेस्टमेंट एडवाइस देने में सेबी के नियमों के उल्लंघन का आरोप था।

SEBI ने इनवेस्टर्स को निवेश की सलाह देने वाली गुंजन वर्मा पर जुर्माना लगाया है। उन्हें सेबी एक्ट के उल्ल्घन का दोषी पाया गया है। वर्मा का बतौर इनवेस्टमेंट एडवाइजर सेबी में रजिस्ट्रेशन नहीं था। इसके बावजूद वह इनवेस्टर्स को निवेश से जुड़ी सलाह दे रही थीं। मार्केट रेगुलेटर (Market Regulator) के आदेश में कहा गया है कि वर्मा ने इनवेस्टमेंट एडवायजरी सर्विसेज से जुड़े सेबी के नियमों का उल्लंघन किया है। वह साल 2018 से ऐसा कर रही थीं। सेबी ने उन पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

पूरी फीस भी लौटाने का आदेश

SEBI ने वर्मा को क्लाइंट्स से इनवेस्टमेंट सलाह के लिए ली गई पूरी फीस लौटाने का भी आदेश दिया है। सीएनबीसी-टीवी18 ने यह खबर दी है। हाल में सेबी ने अनरजिस्टर्ड इनवेस्टमेंट एडवाइजर्स के खिलाफ अपनी सख्ती बढ़ाई है। इससे पहले फिनफ्लूएंसर (Finfluencer) PR Sundar पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगाया था। उन पर भी इनवेस्टमेंट एडवाइस देने में सेबी के नियमों के उल्लंघन का आरोप था। अब वह एक साल तक सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रिडिंग नहीं कर सकेंगे।

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