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SEBI ने एनएसईएल सेटलमेंट स्कीम के बारे में पब्लिक नोटिस जारी किया

SEBI ने स्पष्ट किया है कि इस सेटलमेंट स्कीम के तहत सिर्फ उन मामलों का निपटारा होगा, जिनमें सिक्योरिटीज लॉज का उल्लंघन शामिल है। इसका असर उन मामलों पर नहीं पड़ेगा, जिनकी जांच दूसरी सरकारी एजेंसिया अपने अधिकारक्षेत्र के तहत कर रही हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 10, 2025 पर 5:18 PM
SEBI ने एनएसईएल सेटलमेंट स्कीम के बारे में पब्लिक नोटिस जारी किया
NSEL सेटलमेंट स्कीम इस साल 25 अगस्त को ओपन होगी। यह 25 फरवरी, 2026 को बंद हो जाएगी।

सेबी ने एनएसईएल ब्रोकर्स सेटलमेंट केस में सेटलमेंट स्कीम के लिए 9 जुलाई को एक पब्लिक नोटिस जारी किया। इसमें कहा गया है कि यह स्कीम उन ब्रोकर्स के लिए है, जिनके खिलाफ एनएसईएल प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग या ट्रेडिंग की सुविधा देने के लिए उसने ऑर्डर्स पारित किए थे। साथ ही यह उन ब्रोकर्स के लिए भी है, जिन्होंने सेबी के ऑर्डर्स के खिलाफ अपील फाइल की थी, जो सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल या कोर्ट्स में लंबित हैं।

सिर्फ सिक्योरिटीज लॉज के उल्लंघन वाले मामलों का निपटारा

SEBI ने स्पष्ट किया है कि इस सेटलमेंट स्कीम के तहत सिर्फ उन मामलों का निपटारा होगा, जिनमें सिक्योरिटीज लॉज का उल्लंघन शामिल है। इसका असर उन मामलों पर नहीं पड़ेगा, जिनकी जांच दूसरी सरकारी एजेंसिया अपने अधिकारक्षेत्र के तहत कर रही हैं। यह भी कि यह स्कीम उन ब्रोकर्स के लिए नहीं है, जिनके नाम इकोनॉमिक ऑफेंसेज विंग (EoW), ED, SFIO या किसी दूसरी जांच एजेंसी की तरफ से एनएसईएल केस में फाइल की गई चार्जशीट में शामिल हैं।

भविष्य में चार्जशीट फाइल होने पर निपटारा अप्रभावी हो जाएगा

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