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SEBI ने दिव्यांगों के लिए लिया बड़ा फैसला, डिजिटल KYC सुविधा देने को कहा

SEBI News: सेबी के एफएक्यू में कहा गया है कि अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति खुद हस्ताक्षर नहीं कर सकता है तो उसके गार्जियन के हस्ताक्षर से अकाउंट ओपन किया जा सकता है। हालांकि, गार्जियन और दिव्यांग को अप्लिकेबल KYC नियमों का पालन करना होगा। ऐसे व्यक्ति को ऑनलाइन या डिजिटल केवायसी की सुविधा दी जा सकती है

Edited By: Rakesh Ranjanअपडेटेड May 24, 2025 पर 11:24 AM
SEBI ने दिव्यांगों के लिए लिया बड़ा फैसला, डिजिटल KYC सुविधा देने को कहा
SEBI ने यह FAQ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इश्यू किया है।

सेबी ने दिव्यांगों के लिये बड़ा फैसला लिया है। उसने सभी रेगुलेटेड एनटिटीज को दिव्यांग लोगों को डिजिटल केवायसी (नो योर कस्टमर्स) की सुविधा देने को कहा है। मार्केट रेगुलेटर ने ऐसे सभी अकाउंट्स के लिए एफएक्यू भी इश्यू किया है। इस एफएक्यू में इस सुविधा के बारे में विस्तार से बताया गया है।

गार्जियन के हस्ताक्षर से अकाउंट ओपन हो सकता है

SEBI के इस FAQ में कहा गया है कि अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति खुद हस्ताक्षर नहीं कर सकता है तो उसके गार्जियन के हस्ताक्षर से अकाउंट ओपन किया जा सकता है। हालांकि, गार्जियन और दिव्यांग को अप्लिकेबल KYC नियमों का पालन करना होगा।  ऐसे व्यक्ति को ऑनलाइन या डिजिटल केवायसी की सुविधा दी जा सकती है। इसका मतलब है कि अगर कोई दिव्यांग क्लाइंट ऑनलाइन या डिजिटल केवायसी का अनुरोध करता है तो इंटरमीडियरी को लाइव इनवायरमेंट में वीडियो कैप्चरिंग सुविधा देनी होगी।

केवायसी के दौरान आंखें झपकाने का विकल्प देना होगा

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