रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी सुजलॉन एनर्जी (Suzlon Energy) को आयकर विभाग की ओर से लगाए गए 261 करोड़ रुपये के जुर्माने मामले में गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat High Court) से राहत मिली है। कोर्ट ने पेनल्टी ऑर्डर्स पर अंतरिम रोक लगा दी है। कंपनी ने इस बारे में शेयर बाजारों को सूचित किया है। सुजलॉन ने 28 मार्च 2024 को शेयर बाजारों को बताया था कि नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, नई दिल्ली की ओर से कंपनी को FY 2015-16 के लिए 87.59 करोड़ रुपये और FY 2016-17 के लिए 172.76 करोड़ रुपये जुर्माने के आदेश मिले हैं।
