शेयर बाजार में सूचीबद्ध 20 फीसदी से ज्यादा सरकारी कंपनियों ने मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग के नियमों का पालन नहीं किया है। सेबी के नियम के मुताबिक, सूचीबद्ध होने के बाद कंपनी को तय समय के अंदर प्रमोटर्स शेयरहोल्डिंग को घटाकर 75 फीसदी से नीचे लाना जरूरी है। खास बात यह है कि इनमें कई ऐसी सरकारी कंपनियां शामिल हैं, जो कई दशक पहले लिस्ट हुई थी।