Trump Tariff : एक फेडरल अपील कोर्ट ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को आपातकालीन शक्तियों के कानून के तहत टैरिफ वसूली जारी रखने की अनुमति दे दी है। ट्रंप प्रशासन ने उनकी अहम आर्थिक नीतियों के बड़े हिस्से को रद्द करने के आदेश के खिलाफ अपील की थी। इसी अपील की सुनवाई करते हुए टैरिफ वसूली जारी रखने की अनुमति दी गई है। संघीय सर्किट की अपील कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन की इमर्जेंसी याचिका को स्वीकार कर लिया है। इस याचिका में कहा गया था कि रोक लगाना "देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकटपूर्ण है।"