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ITR filing: बिलेटेड और रिवाइज्ड रिटर्न भरने की समयसीमा चूकने पर क्या होगा?

वित्त वर्ष 2023-24 (एसेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए बिलेटेड और रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 है। इनकम टैक्स कानून के मुताबिक, अलग-अलग कैटेगरी के टैक्सपेयर्स के लिए ITR भरने की अलग-अलग तारीख होती है। हालांकि, सभी टैक्सपेयर्स के लिए बिलिटेड और रिवाइज्ड रिटर्न भरने की आखिरी तारीख एक ही होती है। कई टैक्सपेयर्स को यह पता नहीं है कि अगर वे 31 दिसंबर 2024 तक FY 2023-24 के लिए रिटर्न या रिवाइज्ड रिटर्न नहीं भरते हैं, तो क्या होगा

अपडेटेड Dec 19, 2024 पर 09:09 PM

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