इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के टैक्स के नियम डेट फंड के टैक्स के नियम से अलग हैं। टैक्स के लिहाज से ऐसे फंड को इक्विटी फंड माना जाता है, जो अपना कम से कम 65 फीसदी पैसा स्टॉक्स में निवेश करता है। 23 जुलाई, 2024 को पेश बजट में सरकार ने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स को 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया था
अपडेटेड Dec 30, 2024 पर 04:59 PM