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RBI ने इन दो बैंकों पर कसा शिकंजा, खाते से सिर्फ निकाल पाएंगे इतने रुपये, जानिए क्यों

RBI Action: बैंकों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के दो बैंकों पर नकेल कस दी है। मुंबई के सर्वोदय सहकारी बैंक और नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड प्रतापगढ़ पर कई तरह की पाबंदी लगा दी है। इससे ग्राहकों को अब पैसे निकालने के लिए एक लिमिट तय कर दी गई है

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 16, 2024 पर 12:29 PM
RBI ने इन दो बैंकों पर कसा शिकंजा, खाते से सिर्फ निकाल पाएंगे इतने रुपये, जानिए क्यों
RBI Action: बैंक के ग्राहक अब मुंबई बैंक से 15000 रुपये और प्रतापगढ़ बैंक से 10000 रुपये ही निकाल सकते हैं।

RBI Action: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India – RBI) ने मुंबई स्थित सर्वोदय सहकारी बैंक (Sarvodaya Co-operative Bank) की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए उस पर शिकंजा कस दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (National Urban Co-operative Bank) प्रतापगढ़ पर कई तरह की पाबंदी लगा दी है। इसके तहत दोनों बैंक के ग्राहकों को अब अपने पैसे निकालने के लिए लिमिट लगा दी गई है। एक लिमिट से ज्यादा पैसे नहीं निकाल सकते हैं। मुंबई के सर्वोदय सहकारी बैंक से सिर्फ 15,000 रुपये निकालने की अनुमति दी गई है।

वहीं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ स्थित नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड से ग्राहक 10,000 रुपये ही निकाल सकते हैं। आरबीआई की ओर से लगाई गई इस पाबंदी के बाद अब दोनों बैंक RBI से बिना मंजूरी लिए किसी भी तरह का लोन और एडवांस को ग्रांट या रिन्यू नहीं कर सकते हैं।

6 महीने तक बैकों पर लगी पाबंदी

केंद्रीय बैंक (RBI) ने कहा कि खास तौर से सभी बचत बैंक या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते में कुल शेष राशि में से 15,000 रुपये से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि जो गाइडलाइंस जारी की गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। आरबीआई ने आगे कहा है कि को-ऑपरेटिव बैंक पर बंदिशें लगने के बाद एलिजिबल डिपॉजिटर्स, डीआईसीजीसी से 5 लाख रुपये तक अपनी जमा राशि का दावा करने के हकदार होंगे। आरबीआई ने कहा कि ये बंदिशें 15 अप्रैल, 2024 को कारोबार बंद होने से 6 महीने तक लागू रहेंगी। समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाएगी।

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